pm svanidhi yojana ;
pm svanidhi yojana : सरकार रिक्शावाले , स्ट्रीट वेंडर ( चूड़ी बनाने वाले , फल -फ्रूट ठेला , सब्जी ठेला ) छोटे व्यापारियो के लिए बड़ी खुशखबरी लाई है | इन सभी के लिए सरकार ने कम ब्याज पर ऋण योजना लागू की है | आज के इस आर्टिकल में केंद्र सरकार द्वारा लागू ” pm svanidhi yojana ” के बारे में चर्चा करेंगे | यदि आप भी इस योजना के पात्र है, और योजना का लाभ लेने के लिए बेकरार है | आज के इस लेख को अंत तक पढ़े |
योजना की पृष्टभूमि pm svanidhi yojana;
योजना का नाम | पीएम स्वनिधि योजना |
Launched By | श्री नरेंद्र मोदी |
विभाग का नाम | आवास और शहरी मंत्रालय |
लागू वर्ष | 2020 -2024 |
लाभार्थी | स्ट्रीट वेंडर , फेरीवाले , रिक्शवाले ( लघु व्यापारी ) |
उद्देश्य | कम ब्याज पर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के व्यापर के लिए ऋण प्रदान करना | |
आवेदन प्रकिया | ऑनलाइन |
Official Website | Click here |
पीएम स्वनिधि योजना के बारे में pm svanidhi yojana ;
केंद्र सरकार द्वारा भारत के नागरिकों के लिए कई योजना को लागू किया जा रहा है | इसी प्रकार केंद्र सरकार द्वारा छोटे-मोटे व्यापारी रिक्शा वाले , किराना दुकान खोलने , व्यापार शुरू करने वाले रेडी वाले के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना प्रारंभ की है | योजना में सरकार द्वारा छोटे-छोटे व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने को और व्यापार में विस्तार करने के लिए बहुत ही कम ब्याज पर ऋण दिया जाएगा | आप भी ऐसी कम ब्याज व्यापार ऋण वाली योजना और अपने व्यापार में विस्तार करने के लिए ऐसी ही किसी कम ब्याज दर पर देने वाली योजना की तलाश कर रहे है तो आइए आज जान लेते योजना के बारे में आप इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो हमारे द्वारा दी गई योजना की जानकारी अवश्य पढे |
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पीएम स्वनिधि योजना की अन्य जानकरी pm svanidhi yojana
pm svanidhi yojana : स्ट्रीट वेंडर शहरों में सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुऐ , सेवाऐ उपलब्ध कराते हैं | इन्हीं अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है | फेरी वाले, ठेले वाले ,रेडी वाले ,आदि नाम आये दिन हमें सुनने में आते है | इन्ही सड़क विक्रेताओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ की गई है | इस योजना के तहत सड़क विक्रेता हो या आम व्यापारि के लिए अपना व्यापार शुरू करने और व्यापार में विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा कम ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाएगा | जिनको बिना किसी गारंटी के 10 हजार से 50 हजार तक का लोन सरकार द्वारा प्रदान कराया जाएगा | जिसमें पहली बार में 10000 तक दूसरी बार 20000 एवं अंतिम किस्त के रूप में 50000 योजना के तहत दिए जाएंगे |
- 10000 तक का ऋण देने पर आवेदक को ऋण पूर्ण चुकाने के लिए 12 माह का समय दिया जाएगा |
- 20000 ऋण को चुकाने में 18 माह का समय निर्धारित किया गया है |
- इस योजना के तहत आवेदक द्वारा 50000 का ऋण लेने पर उसे चुकाने के लिए आवेदक को 36 माह तक का समय दिया जाएगा |
पीएम स्वनिधि योजना की विशेषता व् लाभ क्या है ?
- सरकार द्वारा आवेदन पर लगने वाले ब्याज पर भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी |
- योजना के अंतर्गत आवेदक द्वारा समय सीमा से पहले ऋण को चुकाया जा सकता है उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी |
- सरकार द्वारा आवेदक को ऋण बिना किसी गारंटी की उपलब्ध कराया जाएगा | यानी किसी जमीन के दस्तावेजों या समूल्य वस्तु गारंटी के तौर पर नहीं देनी पड़ेगी |
- आवेदक को तीनो किस्तों के माध्यम से ऋण दिया जाएगा | कुछ इस प्रकार है :-
- पहली क़िस्त के रूप में 10000 की राशि दी जाती है जिसे चुकाने के पश्चात दूसरी किस्त का ऋण मिलता है | दूसरी किस्त के रूप में 20000 की ऋण राशि दी जाती है| जिसे समय पर चुकाने के पश्चात अंतिम राशि व् तीसरी किस्त का ऋण प्राप्त होता है | तीसरी क़िस्त के रूप में 50000 की राशि दी जाती है| जो की अंतिम किस्त है किसी भी प्राप्त करने वाले भारतीय को यह 7% की दर से ब्याज का भुगतान करना होता है.| वह साथ ही सब्सिडी भी दी जाती है |
पीएम स्वनिधि योजना की पात्रता क्या है ?
- आवेदक स्ट्रीट वेंडर के पास शहरी द्वारा जारी स्ट्रीट वेंडर प्रमाण पत्र / पहचान पत्र होना चाइये |
- आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए |
- योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर जो Urban Local Bodies पहचान सर्वे से बाहर रह गए उन्हें Urban Local Bodies/town वेंडरिंग commitee द्वारा अनुशंसा पत्र होना अनिवार्य है |
- इस योजना का लाभ स्ट्रीट वेंडर और आम व्यापारी ही ले सकते है |
पीएम स्वनिधि योजना के आवश्यक दस्तावेज क्या है ?
- पहचान पत्र – आधार कार्ड , पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- स्ट्रीट वेंडर प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
FAQ ‘S pm svanidhi yojana
1. पीएम स्वनिधि योजना पात्र व्यक्ति की आय कितनी होनी चाहिए |
pm svanidhi yojana में लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर की वार्षिक आय 3 लाख़ से अधिक नहीं होना चाहिए| आयकर में आने वाले व्यक्ति को इस योजना के तहत अपात्र माना जाएगा |
2. पीएम स्वनिधि योजना के लिए आवेदन कैसे करे ?
पीएम स्वनिधि योजना के लिए इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदक प्रकिया चुन सकते है | आइए हम योजना की प्रकिया देखते है |
ऑनलाइन : – पीएम स्वनिधि योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर स्टेट वेंडर अपना पंजीयन स्वंय कर सकते है | या नजदीकी csc सेंटर पर भी जा सकते है | पंजीयन होने के बाद स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत पात्र विकल्प के चुनकर इस योजना के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है |
ऑफलाइन :- पीएम स्वनिधि योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए स्ट्रीट वेंडर को अपनी नजदीकी संम्बधित विभाग से संम्पर्क करना होगा | विभाग के द्वारा ऑफलाइन आवेदन दिया जाएगा | जिसे स्ट्रीट वेंडर को भरना होगा साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज सलंगन करना होंगे |
आवेदन प्रकिया पूर्ण होने के बाद योजना के तहत किस्तों के रूप में राशि दी जाएगी | जिसे योजना की समय अवधि अनुसार जमा करना होगा |