योजना के बारे में, (bhagya laxmi yojana)
हमारे समाज में बेटा व बेटियों में अभी भी भेदभाव किया जाता है उन्हें समाज में पुरुषों के समान अवसर प्रदान नहीं किए जाते। आज भी कई परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह अपने लड़कों को ही शिक्षा का अवसर दे पाते हैं और लड़कियों को घर गृहस्ती में तक की सीमित कर देते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कन्याओं के जन्म को बढ़ावा देने पर उन्हें शिक्षित करने हेतु योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में उत्तरप्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरुआत की इस योजना के अंतर्गत गरीब पारिवारो को कन्या के जन्म के समय 50000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिससे कन्या का बेहतर भरण पोषण हो सके और सरकार कन्या के जन्म से लेकर उसके शिक्षा पूरी करने तक कन्या को कक्षा स्तर के अनुसार सरकार द्वारा सहायता राशि पप्रदान की जाएगी ।
योजना की पृष्टभूमि bhagya laxmi yojana
योजना का नाम | उत्तरप्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना |
Launched by | योगी आदित्यनाथ जी |
विभाग का नाम | महिला बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | निर्धन परिवारों की बालिकाएं |
उद्देश्य | बेटियों को शिक्षित बनाना ताकि वह अपना भविष्य बेहतर बना सके |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
वर्ष | 2017 |
आवेदन | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
वेबसाइट | click here |
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना की विशेषताएं एवं लाभ , bhagya laxmi yojana
- जन्म के समय वित्तीय सहायता बालिका के जन्म के समय राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी जिससे बालिका का पालन पोषण हो सके।
- शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता गरीब परिवार की बालिकाओं को शिक्षा हेतु राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वह शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं रह सके वह उनकी शिक्षा बिना किसी रूकावट के चल सके राज्य सरकार शिक्षा में बालिकाओं की वित्तीय सहायता हेतु खाते में पैसे डालती हैं
- शिक्षा स्तर अनुसार वित्तीय सहायता की धनराशि कुछ इस प्रकार है
- कक्षा 6 लाभार्थी बालिका जैसे छठवीं कक्षा में प्रवेश करेगी उसे 3000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी
- कक्षा 8 लाभार्थी बालिका को आठ में प्रवेश लेने के पशात सरकार द्वारा 5000 की वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी
- कक्षा 10 लाभार्थी बालिका को कक्षा 10 में प्रवेश लेने के पशात सरकार द्वारा 7000 की वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी
- कक्षा 12 लाभार्थी बालिका को कक्षा 12 में प्रवेश लेने के पशात सरकार द्वारा 8000 की वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी।
- पोषण युक्त आहार गरीब परिवार की गर्भवती महिला को पौष्टिक व पोषण युक्त आहार प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा 5100 की धनराशि बालिका की मां के बैंक खाते में जमा की जाएगी जिससे मां वह बालिका का स्वास्थ्य बना रहे
- अकारण मृत्यु होने पर परिवार की गई सहायता इस योजना की पात्र बालिका के अगर किसी कारण वश मृत्यु हो जाती है तो सरकार द्वारा बालिका के परिवार को 42500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी
- परिवार की दो बालिकाएं इस योजना के तहत परिवार की केवल दो बालिकाएं पत्र होगी
- विवाह के समय आर्थिक सहायता लाभार्थी कन्या की 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पशात सरकार द्वारा उसके विवाह हेतु ₹200000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिसमें उसके माता-पिता बिना किसी तंगी के उसका विवाह खुशी-खुशी कर सकेंगे
- आत्मनिर्भर इस योजना में बालिका शिक्षित होगी उन्हें समाज में सम्मान अधिकार प्राप्त होंगे उन्हें पुरुषों के समान अवसर प्राप्त होंगे
आवेदन करने की पात्रता bhagya laxmi yojana
- गरीबी रेखा से नीचे आए वाले परिवारों में जन्मे बालिकाएं एक परिवार में केवल दो ही बालिका पात्र होगी 3 बालिका इस योजना के पात्र नहीं होगी
- योजना की पात्रता के लिए बालिका के परिवार की वार्षिक आय 200000 से अधिक नहीं होनी चाहिए
- बालिका के जन्म के 1 वर्षके अंदर अंदर ही योजना के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके पश्चात बालिका इस योजना के पात्र नहीं होगी
- इसका लाभ प्राप्त करने हेतु बालिका वह उसका परिवार उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए
- इस योजना की पात्रता हेतु बालिका का टीकाकरण होना आवश्यक है
आवश्यक दस्तावेज bhagya laxmi yojana
- बालिका का आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- माता-पिता का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया, bhagya laxmi yojana
उत्तरप्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना आवेदन के लिए लाभार्थी बालिका के माता – पिता को नजदीकी महिला बाल विकास विभाग से संम्पर्क करना होगा | आँगनवाड़ी केंद्र या महिला बाल विकास विभाग ऑफिस से आवेदन पत्र को भरना होगा | फॉर्म में पूछी गयी जानकारी सही सही भरनी होगी | कर्मचारियों के द्वारा आपके दस्तावेजों की पुष्टि होने के बाद आपको स्वीकृत रशीद प्राफ्त होगी | फिर योजना की शर्तो के मुताबिक सहायता राशि प्रदान होगी |
लोगों द्वारा अक्सर पूछे गए प्रश्न bhagya laxmi yojana
उत्तर प्रदेश में भाग्यलक्ष्मी योजना बेटी की शादी पर कितने पैसे मिलते हैं
उत्तर प्रदेश की भाग्यलक्ष्मी योजना 2017 से शुरू की गई इसका उद्देश्य बेटी के जन्म से लेकर 21 वर्ष पूर्ण होने तक आर्थिक सहायता प्रदान करना है यह एक छात्रवृत्ति योजना है बेटी की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार बेटी की शादी के लिए 2 लाख तक आर्थिक सहायता राशि का प्रावधान करती है यह राशि बेटी के सीधे बैंक खाते में आती है
भाग्यलक्ष्मी योजना के कौन-कौन पात्र एवं शर्तें क्या है
- बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए
- परिवार में दो बच्चों को ही लाभ मिलता है
- लड़कियों का जन्म 31 मार्च 2006 के बाद होना चाहिए
- 18 साल की होने से पहले उसकी शादी नहीं हो सकती बालिका की शिक्षा के आधार पर छात्रवृत्ति आएगी