mukhyamantri chiranjeevi yojana 2024 : 10 लाख तक मिलेगा दुर्घटना बीमा ; जाने क्या होगी आवेदन प्रकिया |

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mukhyamantri chiranjeevi yojana : राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमित परिवारों को 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा का कवर उपलब्ध करने हेतु ”मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना” लागू की गई है | स्वास्थ विभाग योजना के तहत दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु ,अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के उद्देश्य से योजना को लागू किया गया है | इस योजना में समय-समय पर सरकार के द्वारा बदलाव भी किए गए हैं | योजना की प्रक्रिया को गहराई से जानने के लिए आर्टिकल को निरंतर अंत तक जरूर पढ़े |

योजना की पृष्टभूमि chiranjeevi yojana ,

योजना का नाम मुख्य्मंत्री चीरंजीवी दुर्घटना योजना 2024 (chiranjeevi yojana, )
Launched By राजस्थान सरकार
विभाग का नाम स्वास्थ्य विभाग
लागू वर्ष 2022-23
उद्देश्य चिरंजीवी परिवारों को आर्थिक बीमा राशि सहायता प्रदान करना
लाभार्थी बीमित परिवार
आवेदन प्रकिया Online
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chiranjeevi yojana

योजना के बारे में chiranjeevi yojana,

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना एक ”स्वास्थ्य बीमा योजना” है | राजस्थान के परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है | राजस्थान सरकार के किसी भी बीमा योजना के बीमित परिवारों में किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होने या दुर्घटना होने के कारण उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है | ऐसे परिवारों को इसी उद्देश्य पर chiranjeevi yojana की शर्तों के अनुसार लाभ दिया जाएगा | बीमित परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के पंजीकृत होने चाहिए | बीमित परिवार के सभी सदस्यों का जन आधार कार्ड होना चाहिए | जन आधार कार्ड वाले ही परिवार पंजीकृत होंगे | एक साल तक के नवजात शिशु जिनका जन आधार कार्ड नहीं है , वह भी पंजीकृत परिवार में आएंगे | बीमित परिवार के सदस्यों की दुर्घटना मृत्यु होने पर सदस्यों को योजना की शर्तों के अनुसार 5 से 10 लाख रुपए मिलेंगे| इस योजना की अवधि 30 मार्च 2023 से शुरू होकर 29 मार्च 2024 तक निर्धारित है | राजस्थान की ऐसी अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं|

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योजना के उद्देश्य एवं लाभ chiranjeevi yojana,

दुर्घटना एवं मृत्यु होने पर राजस्थान के बीमित परिवारों को आर्थिक संम्भल के रूप में राशि प्रदान करना |

राजस्थान के नागरिक को ”मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना ”एवं” स्वास्थ्य बीमा योजना” के अंतर्गत परिवारों को 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा। 

इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवारों को दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा |

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर इलाज के लिए कैशलेस सुविधा प्रदान करना |

राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम एवं सामाजिक आर्थिक जन गढ़ना के पात्र परिवारों को पूरा बीमा का इलाज सरकार देगी |

बीमित परिवारों के अलावा इस योजना में 850 रूपए प्रतिवर्ष प्रीमीयम आधार पर परिवार जुड़ सकते है |

इस योजना में चयनीत बीमारियों में 50 हजार तक का बीमा किया जाएगा | गंभीर बीमारियों में 4 लाख 50 हजार तक आर्थिक बीमा प्रदान किया जाएगा |

योजना से जुड़े निजी एवं सरकारी अस्पतालो में लाभार्थी परिवार निशुल्क उपचार ले सकते है |

मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के पाँच दिन पहले और पंद्रह दिन के डिस्चार्ज के बाद खर्च निशुल्क पैकेज में शामिल है |

योजना की पात्रता chiranjeevi yojana,

  1. राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए |
  2. योजना के अंतर्गत वे परिवार पंजीकृत होंगे जिन्होंने राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना या chiranjeevi yojana में बीमित व्यक्ति पंजीकृत है |
  3. विधुतकंपनियों के कर्मचारी योजना के तहत पंजीकृत होंगे |
  4. योजना के शर्तो के मुताबिक ही बीमित परिवारो को लाभ मिलेगा |

योजना की शर्तो पर मिलेगा लाभ chiranjeevi yojana,

  1. सड़क दुर्घटना , रेल दुर्घटना , वायु दुर्घटना से होने वाली क्षति |
  2. बीमित के ऊंचाई से गिरने से होने वाली क्षति |
  3. डूबने के कारण होने वाली क्षति |
  4. रासयनिक द्रव्यों से होने वाली क्षति |
  5. बिजली से होने वाली क्षति |
  6. जलने होने वाली क्षति |
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अस्पताल में लाभ chiranjeevi yojana,

मरीज को सबसे पहले नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाना होगा | मरीज को अपने साथ जन आधार कार्ड , आधार कार्ड या बीमा रसीद कार्ड नंबर लेकर जाए | मरीज के द्वारा अस्पताल के हेल्प डेस्क पर संम्पर्क करना होगा | चिक्त्सिक अधिकारियों के द्वारा मरीज का ब्योमेट्रिक्स किया जाएगा | मरीज की बिमारी के आधार पर इलाज शुरू किया जाएगा | मरीज की बिमारी की जानकारी बीमा कंपनी को अस्पताल द्वारा भेजी जाती है| इसकी जानकारी sms के द्वारा लाभार्थी के फ़ोन पर भेजी जाती है | लभार्थी का इलाज के समय लाइव फोटो लिया जाएगा | डिस्चार्ज होने के बाद लाभार्थी को फीडबैक फॉर्म भरना होगा |

योजना में क्या लाभ मिलेगा chiranjeevi yojana,

दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार सहायता राशि
दुर्घटना में 1 सदस्य की मुर्त्यु होने पर 5 लाख रूपए
दुर्घटना में 1 से अधिक की मुर्त्यु होने पर10 लाख पर
अपंग व्यक्ति 3 लाख रूपए
अंगो की क्षति होने पर 1.5 लाख रूपए
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योजना के दस्तावेज chiranjeevi yojana,

  • पहचान पत्र : आधार कार्ड , जन आधार कार्ड , अन्य प्रमाण पत्र
  • इलाज का फोटो
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • स्वास्थ बीमा योजना या अन्य योजना की बीमा रसीद
  • बैंक पासबुक
  • समग्र (राशन कार्ड)
  • परिवार का विवरण कार्ड

आवेदन प्रकिया chiranjeevi yojana,

Step 1. राजस्थान chiranjeevi yojana, में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लाभार्थी को सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा |

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Step 2. होम पेज पर दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति का विवरण भर ऑप्शन पर क्लिक करे | नियम एवं शर्तो का पालन करके आगे बढ़े |

Step 3. स्क्रीन पर मांगी गई जानकारी सही स्पष्ट रूप से भरे | अब आपके सामने दुर्घटना का प्रकार ऑप्शन खुलेगा | उसका चयन करके दस्तावेज अपलोड कर दीजिये |

Step 4. फॉर्म की जांच पोर्टल के द्वारा होने के बाद आपके फॉर्म को स्वीकृत होगा | तत्पश्चात आपको इस योजना का लाभ मिलेगा |

FAQ’s chiranjeevi yojana,

1. राजस्थान स्वास्थ बीमा योजना क्या है ? chiranjeevi yojana

राजस्थान राज्य में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियो के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है | मुख्यमंत्री chiranjeevi yojana, एवं स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकृत बीमित व्यक्तियों को 5 से 10 लाख तक का बीमा निशुल्क प्रदान किया जाता है |

2. मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की आवश्यक बाते क्या है ? chiranjeevi yojana

  • मरीज को इलाज करने के लिए कोई भी राशि देने की आवश्यकता नहीं होगी |
  • यह सुविधा अस्पताल में भर्ती मरीज को ही मिलेगी |
  • बीमित परिवारों के बीमा करवाने से पहले बीमारियों का इलाज भी शामिल है |
  • निशुल्क दवा, निशुल्क जांच , सरकारी अस्पताल के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत होगी |

3. राजस्थान स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम योजना क्या है ? chiranjeevi yojana

राजस्थान की योजना मुख्यमंत्री chiranjeevi yojana, में लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा प्रीमियम सुविधा भी चालू की गई है | इस सुविधा में लाभार्थी को प्रतिवर्ष 850 रूपए की राशि भरनी होती है |

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