pradhan mantri shram yogi mandhan yojana:
सरकार द्वारा देश के हर क्षेत्र में के कई प्रकार की योजना लागू की जा रही है | चाहे वो असंगठित क्षेत्र क्यों ना हो | असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे :- ड्राइवर, रिक्शा चालक, मजदूर, मिस्त्री ,भट्टा मजदूर , निजी छोटे कर्मचारी आदि को कई आर्थिक समस्याओं से झूंझना पड़ता है | इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा pradhan mantri shram yogi mandhan yojana लागू की गई है | यह एक असंगठित श्रमिकों के लिए एक वृद्धावस्था पेंशन योजना है | इस योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिक जिनकी मासिक आय 15000 प्रतिमाह है ; या उससे कम है | उन्हें सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाएगी | आप भी असंगठित क्षेत्र की अंतर्गत कार्यरत है और इस योजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक है आईए जानते हैं इसकी संपूर्ण प्रक्रिया सहित पात्रता ,लाभ, दस्तावेज आदि यह जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है | कृपया इसे ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर पढ़े!
योजना की पृष्ठभूमि pradhan mantri shram yogi mandhan yojana:
योजना का नाम | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना |
Launched By | श्री नरेंद्र मोदी (केंद्र सरकार ) |
विभाग का नाम | श्रम और रोजगार मंत्रालय |
लागू वर्ष | 2019 |
लाभार्थी | असगंठित मजदूर |
उद्देश्य | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक सरकारी योजना है जो असंगठित श्रमिकों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है |
आवेदन प्रकिया | Online |
Official Website | Click here |
योजना के बारे में ; pradhan mantri shram yogi mandhan yojana
pradhan mantri shram yogi mandhan yojana 2024 : सरकार द्वारा देश के नागरिकों के हित में कई प्रकार की योजनाऐ प्रारंभ की जा रही है| इसी के तहत असगंठित क्षेत्र में कार्यरत नागरिको की आर्थिक स्थिति देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पीएम श्रम योगी मानधन योजना प्रारंभ की गई है | इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के अलावा भारतीयों को 60 वर्ष की आयु के पश्चात आर्थिक सहायता के रूप में ₹3000 की राशि प्रदान की जाएगी | यह राशि बुढ़ापे में उनके जीवन यापन और आवश्यकताओं पूरा करने के लिए लाभकारी सिद्ध होगी | योजना के तहत आवेदक की आयु 18 से 40 के बीच होनी चाहिए | किसी भी सरकारी कर्मचारी को योजना के जरिये लाभ प्राप्त नहीं होगा |
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योजना का उद्देश्य pradhan mantri shram yogi mandhan yojana
- सरकार द्वारा लागू की गई श्रम योगी मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य शासन में क्षेत्र के श्रमिकों को जिनकी मासिक आय 15000 या उससे कम है उन्हें 60 वर्ष की आयु के पश्चात प्रतिमाह ₹3000 सहायता के रूप में पेंशन प्रदान करना है।
- इस योजना से प्राप्त पेंशन सेवा से लाभार्थी बुढ़ापे में अच्छे से जीवन यापन कर सकेंगे और अपनी जरूरत को पूरा कर सकेंगे |
- इस योजना के जरिए सरकार श्रमिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना चाहती है |
- असंगठित मजदूरो की योजनाओ को बढ़ावा मिलेगा |
योजना के लाभ pradhan mantri shram yogi mandhan yojana
- योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ₹3000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी |
- योजना के अंतर्गत आवेदक की मृत्यु के पश्चात आवेदक की पेंशन राशि की 50% राशि उसके परिवार को प्रदान की जाएगी |
- योजना के तहत किसी भी प्रकार की कोई भी शैक्षणिक योग्यता की मांग नहीं की गई है | यानी योजना में कोई भी व्यक्ति लाभ ले सकता है चाहे वो पढ़ा -लिखा हो या अनपढ़ |
- यदि लाभार्थी द्वारा योजना में नियमित रूप से योगदान किया गया है परंतु किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में उसके पति या पत्नी निम्न योगदान का भुगतान करके योजना को जारी रख सकते हैं |
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को पेंशन राशि सीधे बचत खाते या जनधन खाते में भेजी जाएगी |
योजना की विशेषता pradhan mantri shram yogi mandhan yojana
- योजना के तहत आवेदक श्रमिकों को पहले 18 से 40 वर्ष के भीतर योजना में निवेश करना होगा |
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी मासिक तौर पर निवेश कर सकता है साथ ही चाहे वह हॉफ ईयरली कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है|
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी सरकार द्वारा पेंशन राशि 60 वर्ष के पश्चात ही प्रदान की जाएगी |
- लाभार्थी योजना की तारिक से 10 वर्षों से कम अवधि से पहले योजना से अपनी निवेश राशि की निकासी करता है | तो उसे इस स्थिति में योगदान पर लगे ब्याज की बचतदर के साथ राशि लौटाई जाएगी |
- यदि कोई लाभार्थी श्रमिक योजना में 10 वर्ष से पश्चात परंतु 60 वर्ष के पूर्व निकासी करता है तो इस स्थिति में उसे योगदान का हिस्सा उस पर अंकित ब्याज के हिसाब से लौटाया जाएगा |
- लाभार्थी द्वारा राशि मासिक विनिमय में LIC कार्यालय में जमा कराई जाएगी और योजनाअवधि पूर्ण होने के पश्चात राशि प्रतिमाह LIC द्वारा ही प्रदान की जाएगी |
योजना की पात्रता pradhan mantri shram yogi mandhan yojana
- योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ता असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाला वाला होना चाहिए |
- आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए |
- योजना के तहत आवेदनकर्ता की मासिक आय 15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए |
- आवेदक श्रमिक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए |
- आवेदनकर्ता इनकम टैक्स , आय कर दाता या टैक्स भरने वाला होना चाहिए |
- आवेदक श्रमिक EPFO ,NPS व् ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए |
आवश्यक दस्तावेज pradhan mantri shram yogi mandhan yojana
- पहचान पत्र : आधार कार्ड , पैन कार्ड ,
- बचत बैंक खाता
- निवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट फोटो
- मोबाइल नंबर
FAQ ‘s pradhan mantri shram yogi mandhan yojana
1. असगंठित मजदूर की योजना क्या है ?
प्रधानमंत्री मानधन योजना असगंठित मजदूर के लिए चलाई गई वृद्धावस्था पेंशन योजना है| इसके जरिये असंगठित मजदूर को 60 वर्ष के बाद प्रतिमाह 3000 रूपए की आर्थिक पेंशन सहायता दी जाएगी |
2.प्रधानमंत्री मानधन योजना असंगठित मजदूर की श्रेणी में किसे लाभ मिलेगा ?
- छोटे व् सीमांत किसान
- मजदूर वर्ग
- घरेलु कामगार
- सब्जी व् फल विक्रेता
- पशुपालक
- ईट भट्टे या खदानों में कार्य करने वाले निर्माण या आधारभुत संस्थाओ में कार्यरत सफाई कर्मचारी |
- बुनकर