mukhya mantri vivah shagun yojna :
देश की राज्य सरकारों द्वारा कन्याओं व महिलाओं को समाज में आगे लाने व सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं का आरंभ किया जा रहा है | इसी के तहत हरियाणा राज्य सरकार द्वारा कन्याओं के हित में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का शुभारंभ किया गया है | हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत राज्य की कन्याओं के विवाह के समय या उनका विवाह संपन्न करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है | इसके अंतर्गत गरीब परिवारों की कन्याओं , विधवा महिलाओं को सम्मान देने के लिए और विवाह करने के लिए अनाथ कन्याओं को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है | आईए जानते हैं हरियाणा राज्य की विवाह शगुन योजना के बारे में की संपूर्ण प्रक्रिया ,सहित इसकी पात्रता, लाभ , दस्तावेज आदि | mukhya mantri vivah shagun yojna
योजना की पृष्ट्भूमि mukhya mantri vivah shagun yojna :
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना |
Launched By | हरियाणा सरकार |
विभाग का नाम | Directorate of Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes Government of Haryana |
लागू वर्ष | – |
लाभार्थी | राज्य की गरीब परिवार की कन्याएँ |
उद्देश्य | गरीब कन्याओ और अविवाहित महिलाओ को विवाह के लिए सहायता राशि प्रदान करना | |
आवेदन प्रकिया | ऑनलाइन |
Official Website | Click here |
योजना के बारे में ; mukhya mantri vivah shagun yojna
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है | इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य कि गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी | इस योजना में विधवा महिला की अपनी बेटी की शादी के लिए 51000 की राशि प्रदान की जाएगी | इस योजना से लाभार्थी के परिवारों को विवाह करने में एक सहायता मिलेगी | उन्हें अपने परिवार में बेटियों के विवाह के लिए कर्ज ना लेना पड़ेगा | आइये आगे देखते है किस प्रकार इस योजना का लाभ मिलेगा |
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योजना की राशि कुछ इस प्रकार दी जाएगी mukhya mantri vivah shagun yojna
क्रमांक | योजना का लाभ | योजना की सहायता राशि |
1 | विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित/अनाथ एवं निराश्रित बच्चे। (जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर है) | 51,000/- |
2 | एससी/डीटी/टपरीवास समुदाय (जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर है) | 71,000/- |
3 | खिलाड़ी महिला (कोई भी जाति जिसकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर हो)। | 31,000/- |
4 | सभी वर्ग के परिवार (सामान्य और पिछड़ा वर्ग) जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय रुपये से कम या उसके बराबर है। 1,80,000 प्रति वर्ष | 31,000/- |
5 | दिव्यांगजन (जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर है) यदि नवविवाहित जोड़ा है तो दोनों विकलांग हैं। यदि नवविवाहित जोड़े में से एक पति या पत्नी विकलांग है- | 51,000/- 31,000/- |
योजना का उद्देश्य mukhya mantri vivah shagun yojna
- गरीबी रेखा से नीची जीवन यापन करती विधवा/तलाकशुदा /बेसहारा महिला अनाथ कन्याओ के लिए सहायता राशि
- योजना के अंतर्गत इस श्रेणी की कन्याओ को 41000 हजार की सहायता राशि प्रदान की जाएगी | जिसमे से 36 हजार कन्या के विवाह के सामान्य दिए जाएगें | और 5 हजार शादी के 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण प्रमाण -पत्र जमा करवाने के पश्चात प्रदान किये जाएंगे |
- इस योजना के गरीब वर्ग के लाभार्थी अपनी मान्यताओ , परंम्परा के अनुसार धूम-धाम से विवाह संम्पन कर सकेंगे |
- योजना से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा |
योजना की पात्रता mukhya mantri vivah shagun yojna
- योजना के अंतर्गत आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए |
- योजना के तहत लाभार्थी कन्या की उम्र विवाह के लिए 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए | और लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए |
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए |
- योजना के तहत केवल दो कन्याओ को ही लाभ प्राफ्त होगा |
- कोई भी विधवा /तलाकशुदा महिलाए पुर्नविवाह करने के लिए योजना के तहत लाभ प्रदान कर सकती है |
आवश्यक दस्तावेज mukhya mantri vivah shagun yojna
- आधार कार्ड
- निवासी प्रमाण पत्र
- जाती प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विवाह / शादी प्रमाण पत्र
- वर/वधु का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- तलाकशुदा प्रमाण पत्र (तलाकशुदा महिलाओ के लिए )
- पासपोर्ट फोटो
- मोबाइल नंबर
योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रकिया mukhya mantri vivah shagun yojna
- सबसे पहले को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/ पर विजिट करना होगा |
- वेबसाइट के होमपेज पर लाभार्थी को पंजीयन करना होगा |
- लाभार्थी आवेदक को पूरा नाम , ईमेल id , और create पासवर्ड , state का चयन करके फील्ड को भरना होगा |
- इसके बाद लाभार्थी को Login id और पासवर्ड के जरिये फ्रंट पेज पर लॉगिन करना होगा |
- लॉगिन करने के बाद आवेदक कन्या को अपनी बेसिक जानकारी , एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज सलंगन करना होंगे |
- अंतिम प्रकिया जारी रखने के लिए फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट करना होगा | तत्पसश्चात रसीद प्रिंट करनी होगी |
FAQ’s mukhya mantri vivah shagun yojna
1. हरियाणा में विवाह के लिए योजना क्या है ?
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में हरियाणा राज्य की कन्याओ को विवाह करने के लिए 51000 तक की सहायता राशि दी जाती है | इसमें विधवा / तलाकशुदा महिलाए भी शामिल है |
2. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में अपना नाम कैसे चेक करे ?
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में अपना नाम चेक करने के लिए लाभार्थी कन्या को Official Website https://saralharyana.gov.in/ पर जाना होगा | यहाँ पर लिस्ट चेक करे ऑप्शन पर क्लिक करना होगा | अब महिला के सामने नई विंडो में अपने जिले का नाम , तहसील का नाम , और गांव का नाम डालकर लिस्ट चेक करनी होगी |